
चुनावी विज्ञापनों के लिए अनिवार्य प्रमाणन: 10 और 11 फरवरी के अखबारों में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों के लिए दो दिन पूर्व कराना होगा प्रमाणन
सारंगढ़-बिलाईगढ़, 8 फरवरी 2025: नगरीय निकाय चुनाव के तहत अध्यक्ष और महापौर प्रत्याशियों को मतदान के एक दिन पूर्व यानी 10 फरवरी और मतदान के दिन 11 फरवरी को समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों के लिए जिला एमसीएमसी समिति से पूर्व प्रमाणन कराना अनिवार्य किया गया है। नगर पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवार स्थानीय निर्वाचन कार्यालय सारंगढ़ में स्थित एमसीएमसी समिति से यह प्रमाणन प्राप्त कर सकते हैं।
प्रत्याशियों के साथ-साथ कोई भी पंजीकृत या अपंजीकृत राजनीतिक दल, संगठन, संघ या व्यक्ति भी अपने विज्ञापन के लिए प्रमाणन हेतु आवेदन कर सकता है। यह आवेदन प्रकाशन की निर्धारित तिथि से कम से कम दो दिन पहले जमा करना अनिवार्य होगा।
शपथ पत्र देना अनिवार्य:
यदि कोई विज्ञापन किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जारी किया जाता है, तो उसे शपथ पत्र के माध्यम से यह स्पष्ट करना होगा कि यह विज्ञापन किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के हित में नहीं है और न ही इसे उनके द्वारा प्रायोजित या वित्त पोषित किया गया है। साथ ही, विज्ञापन से संबंधित खर्च की जानकारी और भुगतान की प्रक्रिया के तहत यह स्पष्ट करना होगा कि सारा भुगतान चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट का निर्देश:
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के अतिरिक्त किसी तीसरे पक्ष द्वारा जारी किए गए विज्ञापनों पर कोई रोक नहीं है। हालांकि, यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि ऐसे विज्ञापन किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष या विपक्ष में न हों।